उज्ज्वल भविष्य के लिए निधियन एक महारत्न कंपनी

ई-सत्‍यनिष्‍ठा प्रतिज्ञा
1. सतर्कता संपर्क विवरण
यदि पीएफसी/पीएफसीसीएल में या पीएफसी/पीएफसीसीएल की ओर से कोई रिश्वत के लिए कहता है तो रिश्वत न दें। यदि आपके पास इस संगठन में भ्रष्टाचार की कोई जानकारी है या यदि आप पीड़ित हैं, तो आप निम्न अधिकारियों को शिकायत* कर सकते हैं
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पीएफ़सी लिमिटेड, ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, नई दिल्ली -110001.

टेली : +91-11- 23456941

फैक्स : +91-11- 23456945

ई-मेल आईडी: cmd@pfcindia.com

श्रीमती सिम्मी आर नाकरा

मुख्य सतर्कता अधिकारी

पीएफ़सी लिमिटेड, ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, नई दिल्ली -110001.

टेली : +91-11- 23456952

फैक्स : +91-11-23456955

ई-मेल आईडी: simmi_nakra@pfcindia.com

* शिकायत केवल पीएफसी/पीएफसीसीएल के अधिकारियों के खिलाफ ही दर्ज कराई जा सकती है।
2. शिकायत कैसे करें

शिकायतें सीएमडी या सीवीओ को सीधे लिखित में पत्र (पत्र या ईमेल) भेजकर दर्ज कराई जा सकती हैं। लिखित पत्र (पत्र या ईमेल) के माध्यम से भेजी गई शिकायतें हस्ताक्षरित होनी चाहिएं और इसमें शिकायतकर्ता का पूरा विवरण जैसे डाक पता, मोबाइल/टेलीफोन नंबर, आदि यदि कोई हो, मामले के विनिर्दिष्ट विवरण/सूचना के साथ होना चाहिए। अनाम/छद्मनाम वाली शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और ऐसी शिकायतें दर्ज की जानी चाहिएं।

Anonymous & Pseudonymous (329 KB)

3. लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) शिकायतें

भारत सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को 'नामित एजेंसी' के रूप में प्राधिकृत किया है कि वह भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग संबंधी किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण के लिए लिखित शिकायतें प्राप्त करें और उचित कार्रवाई की सिफारिश करें। इसलिए, पीआईडीपीआई के तहत शिकायतें सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार सीवीसी को की जा सकती हैं।

4. सतर्कता के बारे में

मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) एक संगठन के सतर्कता प्रभाग का प्रमुख होता है और सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में मुख्य कार्यपालक के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। सीवीओ द्वारा किए जाने वाले सतर्कता कार्य व्यापक हैं और इसमें उनके संगठन के कार्मिकों द्वारा की गई भ्रष्ट प्रथाओं, या किए जाने की संभावना के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना शामिल है; उसे रिपोर्ट किए गए आरोपों की जांच करना या जांच कराना; जांच रिपोर्ट को संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी के विचार करने के लिए प्रोसेस करना; जहां आवश्यक हो, सलाह के लिए मामलों को आयोग के पास भेजना; अनुचित प्रथाओं और कदाचारों के कृत्य आदि को रोकने के लिए कदम उठाना, इस प्रकार, सीवीओ के कार्यों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे: -

(i) निवारक सतर्कता

(ii) दंडात्मक सतर्कता

(iii) निगरानी और पता लगाना

5. व्यवस्थागत सुधार
पीएफसी की सतर्कता यूनिट नियमित रूप से पीएफसी प्रबंधन को निवारक कदम/उपाय और व्यवस्थागत सुधार का सुझाव देती है। प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने और विवेक की घटनाओं को कम करने के लिए कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं। हाल ही में किए गए कुछ व्यवस्थागत सुधारों को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

Systemic Improvements(189 KB)

6. सतर्कता यूनिट द्वारा महत्वपूर्ण गतिविधियां
संगठन के कार्मिकों के लाभ के लिए सतर्कता के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु, सतर्कता यूनिट नियमित रूप से प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित करती है।