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सेबी ने 3 नवंबर, 2021 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा पैन, पिन सहित पता, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। जिन फोलियो में 01 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद उल्लिखित दस्तावेज/विवरणों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, उन्हें कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।