इसके संगठन, कार्य और कर्तव्यों के ब्यौरे
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ((विद्युत मंत्रालय,भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम) की कल्पना की गई और यह वर्ष 1986 में अस्तित्व में आया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय विद्युत क्षेत्र को फंड आधारित और गैर फंड आधारित वर्ग की सहायता प्रदान करना था।
संगठन
कॉर्पोरेशन निदेशक मंडल द्वारा चलाया जाता है जो उच्चतम निर्णय लेने वाला निकाय है। यह पूर्णकालिक निदेशकों और कर्मचारियों के पदानुक्रम में कार्य करता है। पूर्णकालिक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित प्रबंधकीय पद पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 475 है जबकि गैर प्रबंधकीय वर्ग की संख्या 24 है और इस प्रकार कुल संख्या 499 है। संगठन ढांचाअनुबंध- क (1 MB) में संलग्न है।
उदेश्य व कार्य
इसके ग्राहकों के संबंध में कॉर्पोरेशन के उद्देश्य व कार्यों में निम्नलिखित क्षेत्रों में कई सेवाओं व उत्पादों को मुहैया कराना शामिल है:-
इनके ब्यौरे अनुबंध –ख में संलग्न हैं।
इसके अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य
पर्याप्त संस्थागत व्यवस्थाएं मौजूद हैं ताकि कॉर्पोरेशन के अधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटियां संतोषजनक ढंग से पूरा करने के साथ-साथ विभिन्न मुवक्किलों,ग्राहकों व कारोबार सहयोगियों के साथ कार्य कर सकें। शक्तियों का प्रत्यायोजन दस्तावेज़ के माध्यम से सशक्तिकरण की योजना इस बात को सुनिश्चित करती है कि कारोबार के निपटान और मुवक्किलों और ग्राहकों की सेवा से संबंधित विभिन्न मुद्दे समुचित तेज़ी से निपटाए जाएं ताकि गुणवत्ता सेवा सुनिश्चित हो। शक्तियों का प्रत्यायोजन दस्तावेज़ व्यापक रूप से ऊपर से नीचे की ओर जाता है जिसमें निदेशक मंडल निर्णय लेने का उच्चतम निकाय होने के नाते कारोबारी निर्णयों का निपटान करता है और उपयुक्त व त्वरित निर्णय लेने के लिए यही शक्तियां अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक,निदेशकों और उससे नीचे प्रत्यायोजित की गई हैं।
इसके द्वारा रखे गए अथवा इसके नियंत्रण में अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों का निर्वाह करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश ,नियम पुस्तिकाएं और रिकार्ड
व्यापक रूप से निम्नलिखित नियम पुस्तिकाएं, नियम, विनियम, अनुदेश,रिकार्ड आदि कॉर्पोरेशन के पास हैं और इनका पालन कर्मचारियों द्वारा विभिन्न कार्यों व दायित्वों के निर्वाह के दौरान किया जाता है।
इसके कार्यों के निर्वाह के लिए इसके द्वारा तय किए गए मानक
कॉर्पोरेशन के कार्यों को इस उद्देश्य के लिए तय किए गए विभिन्न मानकों,नियमों,और मार्गनिर्देशों के माध्यम से कुशल और कारगर ढंग से करने की माग की जाती है जैसे –
किसी व्यवस्था के ब्यौरे जो इसकी नीति के गठन अथवा इसके कार्यान्वयन के संबंध में परामर्श अथवा जनता के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद हैं
कॉर्पोरेशन ने विस्तृत सिटीज़न चार्टर प्रकाशित किया है जिसमें इसकी नीति के गठन अथवा इसके कार्यान्वयन और शिकायत निपटान के लिए योजना,यदि कोई हो, के संबंध में परामर्श अथवा जनता के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व के लिए व्यापक तंत्र की व्यवस्था है। सिटीज़न चार्टर की एक प्रति संलग्न है और अनुबंध–ग (951 KB) के तौर पर मार्क की गई है।
दस्तावेज़ों की श्रेणियों का विवरण जो इसके पास अथवा इसके नियंत्रणाधीन है
दस्तावेज़ों को गोपनीय(जिसे जनता को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता)और सामान्य के संदर्भ में वर्गीकृत भी किया जा सकता है।
कॉर्पोरेशन के पास रखे दस्तावेज़ सामान्यतया संबंधित व ज़िम्मेदार अधिकारी द्वारा कॉर्पोरेशन के भीतर संदर्भ के लिए हैं।
निम्नलिखित दस्तावेज़ हैं जो इसके प्रचालनों के कारगर व कुशल कार्य के लिए विभाग के पास हैं :
प्रचालनात्मक नीति विवरण
गोपनीय दस्ताणवेज जो अघिनियाम के खण्डष 8 के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्तढ हैं इस प्रकार हैं :
इसके हिस्सेत के तौर पर अथवा इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित की गई दो अथवा इससे अधिक व्य क्तियों द्वारा निर्मित बोर्डों, परिषदों, समितियों, अथवा निकायों का विवरण और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जो जनता के लिए खुली हैं अथवा ऐसी बैठकों का कार्यवृत्तय जनता की पहुंच में है
विभिन्नक उद्देश्यों के लिए बनाए गए दो अथवा इससे अधिक व्यनक्तियों द्वारा निर्मित विभिन्नद बोर्डों, परिषदों, समितियों, अथवा निकायों के ब्यौनरे संलग्न हैं जिन्हें अनुबंध – घ (113 KB). के तौर पर निर्दिष्ट किया गया है । यह पुष्टि की जाती है कि इन बोर्डों,समितियों, और निकायों की बैठकें आतरिक निर्णय लेने के लिए हैं और यह सामान्यतः जनता के लिए नहीं खुली हैं और इन बैठकों का कार्यवृत्त जनता की पहुँच में नहीं है।
बोर्डों के अलावा, उपर उल्लिखित स्थायी समितियां, कुछ समितियां विशिष्ट उद्देश्य और सिफारिशों के लिए गठित की जाती हैं और उसके बाद बंद हो जाती हैं। उदाहरण के लिेए, कर्मचारियों की पदोन्नति, कर्मचारियों के चयन की सिफारिश के लिए गठित समितियां बोर्ड मुद्दों के संदर्भ में विशिष्ट सलाह देती हैं।
जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और अन्य ब्यौरे
नाम | पदनाम | पता | टेलीफोन नं. | फैक्स नं. | ई-मेल |
---|---|---|---|---|---|
एच.के.दास | उप महाप्रबंधक (इकाई मूल्यांकन) | पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऊर्जानिधि , 1, बाराखंबा लेन , क्नाट प्लेस , नई दिल्ली-110001 | 011-23456000 (O) | +91-11-23412545 | mb@pfcindia.com |
जन सूचना अधिकारी का दायित्व सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित जानकारी के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना मुहैया करवाना है।
अपीलीय प्राधिकारी
नाम | पदनाम | पता | टेलीफोन नं. | फैक्स नं. | ई-मेल |
---|---|---|---|---|---|
दिनेश विज | ईडी | पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऊर्जानिधि , 1, बाराखंबा लेन , क्नाट प्लेस , नई दिल्ली-110001 | +91-11-23456283 (O) | +91-11-23456283 | dinesh_vij@pfcindia.com |
अपीलीय प्राधिकारी का गठन जन सूचना अधिकारी के खिलाफ अपील ग्रहण करना है।
पर्यवेक्षण चैनलों और जवाबदेही सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली कार्यविधि कंपनी का समग्र प्रबंध कंपनी के निदेशक मंडल के पास है। कंपनी के भीतर उच्चतम निर्णय लेने वाला निकाय निदेशक मंडल है।
कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की आम बैठक में कुछ मामलों में शेयरधारकों की अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
निदेशक मंडल,जो कंपनी का अंतिम प्राधिकारी है, कंपनी के शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह होते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन सरकारी क्षेत्र का उद्यम होने के नाते कंपनी का निदेशक मंडल भारत सरकार के प्रति जवाबदेह भी है।
कंपनी का दिन प्रतिदिन का प्रबंधन कंपनी अध्यक्ष के अध्यक्ष और कार्यात्मक निदेशकों और अन्य अधिकारियों के पास है। निदेशक मंडल ने शक्तियों का प्रत्यायोजन के माध्यम से कंपनी के अध्यक्ष, कार्यात्मक निदेशकों और कार्यपालकों को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। अध्यक्ष, कार्यात्मक निदेशक और अन्य अधिकारी शक्तियों का प्रत्यायोजन के अनुसार अपने निर्णय लेने के अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं।
शक्तियों का प्रत्यायोजन दस्तावेज़ व्यापक रूप से ऊपर से नीचे की ओर जाता है जिसमें निदेशक मंडल निर्णय लेने का उच्चतम निकाय होने के नाते कारोबारी निर्णयों का निपटान करता है और उपयुक्त व त्वरित निर्णय लेने के लिए यही शक्तियां अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक,निदेशकों और उससे नीचे प्रत्यायोजित की गई हैं।
इसके अधिकारियों व कर्मचारियों की निर्देशिका
अधिकारियों व कर्मचारियों की इनके नाम व पदनाम के साथ निर्देशिका संलग्न करकेअनुबंध-ङ (43 KB)के तौर पर निर्दिष्ट की गई है।
इसके अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा नकद में प्राप्त किए जा रहे मासिक पारिश्रमिक जिसमें इसके नियमों में दिए गए अनुसार मुआवज़े की प्रणाली शामिल है।
कॉर्पोरेशन द्वारा इसकी स्थायी नियमावली में नियुक्त कर्मचारी व अधिकारी मासिक आधार पर पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। पारिश्रमिक की कुछ श्रेणियां हैं किंतु जिन्हें वार्षिक आधार पर प्रकट करके निपटाया जाता है। यद्यपि अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक में मूल वेतन, महंगाई भत्ता जैसे घटक शामिल होते हैं,किंतु वार्षिक आधार पर प्रकट करके निपटाए गए पारिश्रमिक में कर्मचारी प्रोत्साहन योजना आदि के सदर्भ में कॉर्पोरेशन के सामूहिक निष्पादन के आधार पर परिवर्ती मुआवज़ा शामिल है। अधिकारियों की विभ्न्न श्रेणियों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक का विस्तृत ढांचा अनुबंध – च (973 KB)के तौर पर निर्दिष्ट है
इसमें प्रस्तुत किए गए ब्यौरे अलग हो सकते हैं जो उन्हें नियंत्रित करने वाले नियमों में परिवर्तनों/संशोधनों के स्वरूप और आवृत्ति पर आधारित है।
सभी योजनाओं के ब्यौरे, प्रस्तावित खर्च और किए संवितरण पर रिपोर्ट निर्दिष्ट करते हुए प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट
पीएफसी प्रत्येक वर्ष अपना बजट तैयार करता है। पीएफ़सी द्वारा किया गया व्यय इस बजट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कुल बजट एस्टीमेट (बीई) को राजस्व शीर्ष, पूंजीगत व्यय शीर्ष और कार्मिक अग्रिमों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2018-19 के लिए रु 700.12 करोड़ का प्रस्तावित बजट है। मुख्य व्यय शीर्ष निम्नानुसार हैं:
व्यय शीर्ष |
राशि (करोड़ रुपए में) |
भाग-क राजस्व व्यय |
|
कार्मिक व्यय (वेतन, भत्ता, पीएफ़सी लीज़ इत्यादि) |
201.30 |
प्रबंधन व्यय |
63.62 |
विज्ञापन एवं प्रचार |
13.75 |
यात्रा एवं वहन |
17.00 |
सीएसआर, अनुदान, दान एवं पीपीपीएएस में अंशदान (पावर प्रोग्रेस एसेस्मेंट सोसाइटी) |
171.35 |
उप कुल भाग-क |
467.02 |
|
|
भाग ख- पूंजीगत व्यय |
193.10 |
|
|
भाग ग- कार्मिक अग्रिम |
40.00 |
|
|
कुल क+ख+ग |
700.12 |
आर्थिक सहायता कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों में लाभभोगियों के ब्यौरे शामिल हैं
भारत सरकार विभिन्न राज्य/केन्द्रीय विद्युत उपयोगिताओं द्वारा अपनी पहचान की गई प्राथमिकता परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ऋणों पर ब्याज का बोझ कम करने के लिए अपने त्वरित जनन आपूर्ति कार्यक्रम (एजीऐंडएसपी)के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करती है। एजीऐंडएसपी योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता नौवीं पंचवर्षीय योजना से प्रदान की जा रही है और वर्तमान दसवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखी गई है। इस प्रकार ब्याज को कम करने के लिए मुहैया कराई गई आर्थिक सहायता अधिकतम3%है (जिसमें देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में रहने वाले के संबंध में 1%के अतिरिक्त प्रतिफल के साथ)जिसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा चार्ज की गई प्रभावी लैंडिंग दर और बैंचमार्क दर (उस वित्तीय वर्ष के लिए 12 वर्ष की सरकारी प्रतिभूति पर ब्याज दर) के अंतर तक सीमित किया गया है। जो आर्थिक सहायता पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के माध्यम से दी जा रही है उसे विभिन्न लाभभोगियों अर्थात राज्य/केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपयोगिताओं को दिया जा रहा है।
इसके द्वारा मंज़ूर की जा रही रियायतें, परमिट अथवा प्राधिकार को प्राप्त करने वालों के ब्यौरे, उपर्युक्त आर्थिक सहायता (रियायत) प्राप्त करने वालों में केन्द्रीय/राज्य की विद्युत क्षेत्र उपयोगिताएं जो इस उद्देश्य के लिए पात्र हैं, शामिल हैं।
विभिन्न राज्य/केन्द्रीय विद्युत उपयोगिताओं द्वारा अपनी पहचान की गई प्राथमिकता परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ऋणों पर ब्याज का बोझ कम करने के लिए अपने त्वरित जनन आपूर्ति कार्यक्रम (एजीऐंडएसपी)के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के प्राप्तकर्ता में केन्द्रीय/राज्य विद्युत क्षेत्र उपयोगिताएं, जो इस उद्देश्य के लिए पात्र हैं, शामिल हैं।
इसके अलावा पीएफसी पात्र अध्ययनों के लिए एसईआरसीज़ सहित राज्य क्षेत्र की उपयोगिताओं को वित्तीय वर्ष में निवल लाभ के 0.4% तक अनुदान मुहैटा करवाता है जो विद्युत क्षेत्र के सुधार/ आर्थिक विकास में सहायता करता है। अनुदान के लिए अधिकतम संवितरण सीमा प्रति वर्ष प्रति राज्य 1 करोड़ रु. है।
सके पास उपलब्ध, इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित सूचना के संबंध में ब्यौरे
जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे जिसमें पुस्तकालय अथवा रीडिंग रूम ,यदि सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए रखा गया है, के कार्य घंटे शामिल हैं
नागरिक संगठन के बारे में और इसके विभिन्न उत्पाद व सेवाओं आदि के बारे में निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं –
टिप्पणी: संगठनात्मक ढांचे में कोई परिवर्तन होने की स्थिति अथवा परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण फंक्शनिंग के आवश्ययक होने पर उपर्युक्त जानकारी परिवर्तित/संशोधित की जा सकती है।